उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय की राहत के बाद, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी, 2 जुलाई 2025 को नामांकन पत्र दाखिल होंगे।
उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय की राहत के बाद, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी, 2 जुलाई 2025 को नामांकन पत्र दाखिल होंगे।
उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने उत्तराखंड सरकार को राहत दे दी है, सरकार के खिलाफ रिट याचिका संख्या 400 (एमबी) वर्ष 2025 वीरेंद्र सिंह बुटोला बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने 27 जून 2025 को स्थगन आदेश दिए और तय समय सीमा में चुनाव की मंजूरी राज्य सरकार को मिली, इस दौरान हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में चुनाव होने हैं।
प्रथम और द्वितीय चरणों में विभिन्न तिथियां पर होगी चुनावी प्रक्रिया।
माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटाया, और शुक्रवार 27 जून 2025 को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए सरकार को राहत दी, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय सीमा में चुनाव होना है, परंतु पूर्व में तय समय सीमा में बदलाव कर राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखंड सुशील कुमार द्वारा पुनः अधिसूचना जारी की गई है।
इस दौरान नामांकन प्रक्रिया 2 जुलाई 2025 से 5 जुलाई 2025 तक होंगी, नामांकन पत्रों की जांच 7 जुलाई 2025 से 9 जुलाई 2025 तक होगी, नाम वापसी हेतु तिथि 10 जुलाई व 11 जुलाई होगी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि (चुनाव चिन्ह) 14 जुलाई को मिलेंगे, पहले चरण में मतदान 24 जुलाई 2025 को होगा, मतगणना एवं परिणामों की घोषणा 31 जुलाई 2025 को होगी।